प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही पर सख्ती, अपूर्ण मकानों के हितग्राहियों को नोटिस

“समय पर मकान नहीं बनाए तो होगी राजस्व वसूली, पात्रता सूची से भी होंगे बाहर”



एमसीबी/26 सितम्बर 2025/
उप तहसील नागपुर अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के ऐसे हितग्राही जिन्होंने शासकीय धनराशि प्राप्त करने के बावजूद आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है,जिला पंचायत सीईओ  अंकिता सोम शर्मा के निर्देशन में उनके खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।

राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के तहत सभी अपूर्ण आवासों से संबंधित हितग्राहियों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में आवास निर्माण पूरा न करने पर न केवल शासकीय राशि की वसूली की जाएगी, बल्कि निर्मित मकान व भूमि को कुर्क कर नीलामी की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि नियमों का पालन न करने वाले हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची से बाहर कर दिया जाएगा, जिससे वे भविष्य में इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

अधिकारियों ने कहा कि योजना का मूल उद्देश्य हर जरूरतमंद परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, लेकिन कुछ लाभार्थियों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में पात्र परिवारों तक लाभ पहुंचाने और सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक है।

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