“रेल प्रशासन की चेतावनी – चैन कोई खिलौना नहीं, उपयोग केवल आपात स्थिति में करें”

बिलासपुर/19अगस्त 2025
यात्रियों की सुरक्षा और आपात स्थिति में मदद के लिए लगाई गई इमरजेंसी अलार्म चैन अब कुछ शरारती यात्रियों के लिए “मजाक का साधन” बन गई है। मंडल में अब तक 1052 मामले दर्ज हुए हैं, जहां यात्रियों ने बिना वजह चैन खींचकर ट्रेन रोकी। इस गैर-जिम्मेदाराना हरकत से न केवल रेल संचालन की समयबद्धता बिगड़ी, बल्कि अन्य यात्रियों को भी भारी असुविधा झेलनी पड़ी।



मंडल रेल प्रबंधक  राजमल खोईवाल और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त दिनेश सिंह तोमर के निर्देशन में रेलवे सुरक्षा बल लगातार जागरूकता और चेकिंग अभियान चला रहा है। दोषियों के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई की गई है। जुलाई 2025 तक न्यायालयों द्वारा दोषियों पर ₹4.50 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला जा चुका है।

रेल प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि “अलार्म चैन केवल गंभीर आपातकाल के लिए है, इसका दुरुपयोग करने पर जेल और जुर्माना – दोनों भुगतने होंगे।”

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि चैन को खिलौना न समझें, जिम्मेदारी से सफर करें और आपात स्थिति में ही इसका उपयोग करें, ताकि सभी की यात्रा सुरक्षित, समयबद्ध और आरामदायक हो सके।

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