
मनेन्द्रगढ़ शिक्षक युक्तियुक्तकरण में अनियमितता पाए जाने पर विकाश खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद जायसवाल को निलंबित कर दिया गया। आयुक्त सरगुजा ने कलेक्टर एम सी बी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई
की है।

बी ईओ ने वरिष्ठ शिक्षक को कनिष्ठ दिखा कर अतिशेष घोषित कर दिया
वरिष्ठता क्रमांक 4394 की शिक्षिका बेबी धृतलहरे को यथावत रखा गया जबकि माध्यमिक शाला लेदरी में वरिष्ठता क्रमांक 4393 की शिक्षिका गुंजन शर्मा को अतिशेष घोषित कर दिया गया। इसी तरह,बाद में नियुक्त अर्णिमा जायसवाल को यथोचित नहीं माना गया प्राथमिक शाला चिमटीमार में संध्या सिंह को कार्यभार ग्रहण तिथि के अनुसार यथावत रखा जाना था, लेकिन उन्हें अतिशेष की सूची में डाल दिया गया। माध्यमिक शाला साल्ही में शिक्षक सूर्यकांत जोशी के विषय गलत दर्शाया गया। विषय चक्र का पालन नहीं किया गया। बीईओ ने वरिष्ठ शिक्षक को कनिष्ठ दिखाया, कनिष्ठ को वरिष्ठ जो कूटरचना की श्रेणी में आता है। यह उनके जिम्मेदार पद पर रहते हुए गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद जायसवाल को निलंबित कर दिया गया है। नियमानुसार उन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एम. सी.बी नियत किया गया है।
