जिले में ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती,

एमसीबी/26 नवंबर 2025। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देशों का पालन करते हुए जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने नए सख्त आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने बताया कि पूर्व के आदेशों के बावजूद कई स्थानों पर ध्वनि नियंत्रण नियमों का लगातार उल्लंघन सामने आ रहा था, जिसके कारण जनहित में फिर से कड़े निर्देश लागू किए गए हैं।

यह क्षेत्र 24×7 साइलेन्स ज़ोन घोषित

कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5(2), 10(2) तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत पीडब्ल्यूडी चौक से भगत सिंह चौक तक का पूरा मार्ग 24 घंटे साइलेन्स ज़ोन घोषित कर दिया गया है।
इस क्षेत्र में सिविल न्यायालय, एसडीएम न्यायालय, तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं कई शैक्षणिक संस्थान स्थित होने के कारण इसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र माना गया है।

अन्य क्षेत्रों के लिए समयबद्ध प्रतिबंध

सभी न्यायालय परिसर – प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक साइलेन्स ज़ोन लागू।

शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में – सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक ध्वनि नियंत्रण नियम प्रभावी।

सरकारी एवं निजी अस्पताल/नर्सिंग होम के आसपास – 24 घंटे साइलेन्स ज़ोन।

आवासीय क्षेत्र – रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक ध्वनि प्रदूषण पर पूर्ण प्रतिबंध।

उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985, ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 एवं अन्य लागू प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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