पटना/ कोरिया थाना पटना पुलिस ने तीन दिन पुराने “अंधे कत्ल” का पर्दाफाश करते हुए हत्या के आरोपी रामप्रताप उर्फ पप्पू (निवासी उजियारपुर) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। प्रकरण अपराध क्रमांक 223/2025 धारा 103(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

रामसागर तालाब में मिला था अज्ञात शव

दिनांक 19 अक्टूबर 2025 को थाना क्षेत्रांतर्गत बड़कापारा स्थित रामसागर तालाब में एक अज्ञात युवक का शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची और पंचनामा व मर्ग जांच प्रारंभ की।
शव पानी में तीन दिन तक पड़े रहने से विघटित अवस्था में मिला। मृतक के कपड़ों में मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान सूरज पिता रामदास गोड़ (उम्र 26 वर्ष), निवासी चैनपुर के रूप में की गई। परिजनों की उपस्थिति में पोस्टमार्टम कराया गया।

गला दबाकर हत्या की हुई पुष्टि

मर्ग जांच एवं पीएम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि मृतक की हत्या गला दबाकर की गई और बाद में शव को तालाब में फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हत्या 48 से 80 घंटे पूर्व की गई थी। इसके आधार पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने विवेचना प्रारंभ की।

मोबाइल कॉल डिटेल से मिला हत्या का सुराग

तकनीकी विश्लेषण के दौरान मृतक के अंतिम कॉल रिकॉर्ड की जांच की गई।
– 16 अक्टूबर को दोपहर 12:11 बजे मृतक की पत्नी लक्ष्मी से अंतिम बातचीत
– इससे पहले 11:17 बजे मृतक ने रामप्रताप उर्फ पप्पू और उसके रिश्ते के भाई छोटू सिंह से बातचीत की थी

इन कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन विवरणों से पुलिस को हत्या के समय और संदिग्धों के दायरे में महत्वपूर्ण सुराग मिले।

हत्या कर झारखंड–प. बंगाल की ओर फरार हुआ आरोपी

मुख्य आरोपी रामप्रताप हत्या के बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल की ओर फरार हो गया था। लगातार तकनीकी ट्रैकिंग और गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने उसे पकड़ा।

पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार करते हुए बताया कि
16 अक्टूबर को वह सूरज के साथ चैनपुर से नगर आया, वहाँ से दोनों ट्रेन से कटोरा पहुँचे और शराब भट्ठी से शराब खरीदी। इसके बाद जेसीबी से डीजल चोरी कर बेचने से प्राप्त पैसों को लेकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर आवेश में आकर आरोपी ने सूरज का गला दबाकर हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया।

घटनास्थल से महत्वपूर्ण बरामदगी

आरोपी के बताए अनुसार पुलिस ने
– मृतक का मोबाइल
– मृतक का बैग
– बैग में रखे कपड़े
घटनास्थल से बरामद कर जप्त किए।

आरोपी जेल भेजा गया

सभी तकनीकी साक्ष्य, आरोपी के कथन, कॉल डिटेल और बरामद सामग्री के आधार पर पुलिस ने हत्या की पुष्टि करते हुए आरोपी को 23 नवंबर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

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