
मनेंद्रगढ़, 01 अगस्त 2025
विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मनेंद्रगढ़ द्वारा शा.उ.मा.शा. हरिटोला, संकुल-गुटरा, जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) में पदस्थ प्रधान पाठक सुंदर लाल सांडिल्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जारी नोटिस के अनुसार, दिनांक 01 अगस्त 2025 को संकुल समन्वयक गुटरा द्वारा संकुल शैक्षणिक समन्वयक अवलोकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि संबंधित प्रधान पाठक द्वारा बिना पूर्व सूचना या अवकाश स्वीकृति के शाला समय में अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहकर शासकीय कार्य में लापरवाही बरती गई है।
इस लापरवाही को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन मानते हुए उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव के तहत नोटिस जारी कर 2 दिवस के भीतर स्पष्टिकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है।
नोटिस में यह भी उल्लेख है कि यदि निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो इसे स्वेच्छा से दोष स्वीकार करना माना जाएगा और एकतरफा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी।
यह नोटिस विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले के उच्चाधिकारियों को प्रतिलिपि प्रेषित करते हुए जारी किया गया है। इस कार्यवाही से शासकीय कार्य के प्रति उत्तरदायित्व और अनुशासन को लेकर शिक्षा विभाग की गंभीरता स्पष्ट होती है।
