अवैध शराब के आरोपी को एक वर्ष का कारावास व 25 हजार का अर्थदंड

चिरमिरी (एमसीबी)। जिले में अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत पुलिस और न्यायालय की संयुक्त कार्रवाई ने अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चिरमिरी के न्यायालय ने अवैध महुआ शराब के साथ पकड़े गए आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल और भारी अर्थदंड की सजा सुनाई है।

थाना चिरमिरी के अपराध क्रमांक 369/2025 के अनुसार, 20 दिसंबर 2025 को पुलिस टीम पेट्रोलिंग पर थी। मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध महुआ शराब की बिक्री हेतु जा रहा है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बगनच्चा परशुराम चौक पर घेराबंदी कर आरोपी सुरेश (28 वर्ष), निवासी बगनच्चा हल्दीबाड़ी को पकड़ा। तलाशी में उसके कब्जे से 12 लीटर अवैध हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब बरामद की गई।

पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष के सशक्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब समाज के लिए घातक है और ऐसे अपराधों में कठोर दंड आवश्यक है।

थाना प्रभारी विजय सिंह के नेतृत्व में की गई इस प्रभावी कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है, वहीं आम जनता में कानून के प्रति विश्वास बढ़ा है।

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