कोरिया, 24 दिसंबर 2025।
जिले के पटना तहसील में पदस्थ पटवारी अमरेश कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई 23 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर की गई है, जिसमें वे हल्का नंबर 06 अमहर रा.नि.मं. क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय कार्य के एवज में पैसे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं।
जारी आदेश क्रमांक 4729/अ.वि.अ./का.गो./2025 के अनुसार, श्री पाण्डेय द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन किया गया है, जो कदाचार की श्रेणी में आता है। इसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09(1) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई।
निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैकुण्ठपुर निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई कर भ्रष्टाचार के प्रति सख्त रुख का संदेश दिया है।

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