
एमसीबी/03 दिसंबर 2025/
जिले में शासकीय मदिरा दुकान में अनुशासनहीनता और अनाधिकृत प्रवेश का एक गंभीर मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम एवं आबकारी आयुक्त आर. संगीता के निर्देशों के अनुसार किसी भी सरकारी मदिरा दुकान में बिना अनुमति प्रवेश करना दंडनीय अपराध है। इसी नियम का उल्लंघन करते हुए 01 दिसंबर 2025 को विक्की उर्फ विक्रम सिंह ने डोमनहिल स्थित शासकीय विदेशी मदिरा दुकान में जबरन प्रवेश किया और वहाँ कार्यरत कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज कर उन्हें डराया-धमकाया।
घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई की गई। थाना चिरमिरी में आरोपी विक्की उर्फ विक्रम सिंह, निवासी डोमनहिल, चिरमिरी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर मामला पंजीबद्ध किया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय प्रतिष्ठानों में अनुशासनहीनता, गाली-गलौज एवं अनाधिकृत प्रवेश को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
