मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में गाइडलाइन दरों का 8 वर्ष बाद पुनरीक्षण
नई दरें 20 नवंबर 2025 से प्रभावी

एमसीबी/11 दिसंबर 2025/ सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/1996/गा.ला./2025-26 नवा रायपुर दिनांक 19/11/2025 के द्वारा ‘‘ छत्तीसगढ़ गाइड लाईन दरों का निर्धारण 2000‘‘ के प्रावधानों के तहत उप जिला/जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त अचल सम्पतियों के बाजार मूल्य निर्धारण से संबंधित गाइड लाईन दर वर्ष 2025-26 को केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा अनुमोदित किया जाकर, दिनांक 20/11/2025 से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में लागु की गई है।
छत्तीसगढ़ राज्य के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, जिले में गाइड लाईन दरों का विगत 2017-18 से पुनरीक्षण नहीं हुआ था।
वर्ष 2017-18 के बाद से गाइडलाईन का पुनरीक्षण नही होने से वर्ष 2017-18 से अब तक मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका परिषद एवं उसके आस-पास के नगरीय निकाय क्षेत्रों एवं मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका परिषद से लगे ग्रामों में अनेक प्रमुख मार्ग, कालोनी, व्यवसायिक क्षेत्र/काम्पलेक्स, औद्योगिक क्षेत्र, नवीन बसाहट आदि विकसित हो गये है। इन विकसित हुये प्रमुख मार्ग, कालोनी, व्यवसायिक क्षेत्र/कॉम्प्लेक्स, औद्योगिक क्षेत्र, नवीन बसाहट का गाइड लाइन में समावेशन नहीं हो पाया था। इस के अलावा पूर्व के प्रचलित गाइड लाईन में अनेक विसंगतियां जैसे-एक ही मार्ग के आमने-सामने की दर भिन्न-भिन्न होना, एक क्षेत्र का अनेक दर होना, समान परिस्थिति के क्षेत्र का अनेक दर होना भिन्न-भिन्न होना जैसे अनेक विसंगतियां/विषमता थी। गाइडलाइन का पुनरीक्षण नहीं होने से उक्त विसंगतियां को दूर नही किया जा सका था।
उपरोक्त समस्त कारणों को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्रचलित गाइडलाइन दरों का समग्र एवं तार्किक पुनरीक्षण किया जाना नितांत आवश्यक हो गया था। जिससे गाइड लाइन दर आम जनता के समझने एवं जानने में सरल एवं सहज हो सके। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर तक कृषि भूमि के भूखण्ड/वर्गमीटर दर को शासन द्वारा समाप्त किया गया है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के कृषि भूमि के दर को युक्ति युक्त किया जाना आवश्यक हो गया था। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के एक ही मार्ग में स्थित ग्राम तथा एक परिस्थिति के आस-पास के ग्राम के दरों में बहुत ही भिन्नता एवं विषमता थी। जिसे भी युक्ति युक्त किया जाना था। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये विभागीय मुख्यालय से दिये गये मार्ग दर्शन/दिशा-निर्देश अनुसार मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रचलित गाइड लाईन का पुनरीक्षण कर नवीन गाइड लाईन दर तैयार किया गया है।
नगरीय निकाय क्षेत्रों में गाइड लाईन दर को निम्नानुसार तैयार किया गया हैः-
नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ः-
गाइड लाईन दर रोड अनुसार तैयार किया गया है अर्थात एक परिस्थिति एवं समान महत्व के वार्ड में एक मार्ग की दर को समान रखा गया है। पूर्व प्रचलित गाइड लाईन में एक मार्ग के समान परिस्थिति एवं महत्व के क्षेत्र में इस की दर को भिन्न-भिन्न रखा गया था। जिसे वर्तमान गाइड लाईन दर में युक्ति युक्त किया गया है।
नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ में वार्ड परिसीमन उपरांत वार्ड 01 से 22 तक कुल 22 वार्ड है, जिसमें मुख्य सड़क से 20 मीटर तक दरों में 21 प्रतिशत की औसत वृद्धि एवं 20 मीटर बाद के दरों में 21 प्रतिशत तक की औसत वृद्धि की गयी है। पूर्व में प्रचलित 85 कंडिकाओं को कम कर कंडिकाओं की संख्या 48 की गई है। जिससे पंजीयन कार्य में पारदर्षिता आए। नगरीय निकायों में बडे़ भूखण्डों में नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ में मुख्य मार्ग से 20 मीटर तक 50 प्रतिशत एवं 20 मीटर पश्चात् 50 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर दर की वृद्धि की गई है। जैसे मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका में वार्ड क्रमांक 04, 05 एवं 06 में विभिन्न कंडिकायें थी जो एक ही मार्ग पर स्थित थी जैसे वार्ड क्रमांक 04 में रेल्वे क्रासिंग से मुख्य मार्ग 8100/- प्रति वर्ग मीटर एवं वार्ड क्रमांक 05 में समान कंडिका 8200/- प्रति वर्ग मीटर थी इन विसंगतियों को दूर कर नवीन गाईड लाईन वर्ष 2025-26 में उपरोक्त वार्ड क्रमांकों में सम्पूर्ण वार्ड क्षेत्र का दर समान किया गया है।
नगर निगम चिरमिरीः-
नगर निगम चिरमिरी में वार्ड परिसीमन उपरांत वार्ड 01 से 40 तक कुल 40 वार्ड है, जिसमें मुख्य सड़क से 20 मीटर तक दरों में 28 प्रतिशत की औसत वृद्धि एवं 20 मीटर बाद के दरों में 31 प्रतिशत तक की औसत वृद्धि की गयी है, पूर्व में प्रचलित 40 कंडिकाओं को यथावत रखा गया है। जिससे पंजीयन कार्य में पारदर्शिता आए।
नगरीय निकायों में बडे़ भूखण्डों में नगर निगम चिरमिरी में 03 ग्राम सम्मिलित है, जिसमें ग्राम चिरमिरी में मुख्य मार्ग से 20 मीटर तक 202 प्रतिशत एवं 20 मीटर पश्चात् 257 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर दर की वृद्धि की गई है, ग्राम खुरसिया में मुख्य मार्ग से 20 मीटर तक 31 प्रतिशत एवं 20 मीटर पश्चात् 50 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर दर की वृद्धि की गई है एवं ग्राम चित्ताझोर में मुख्य मार्ग से 20 मीटर तक 50 प्रतिशत एवं 20 मीटर पश्चात 50 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर दर की वृद्धि की गई है।
नगर पंचायत खोंगापानीः-
नगर पंचायत खोंगापानी में वार्ड परिसीमन उपरांत वार्ड 01 से 15 तक कुल 15 वार्ड है, जिसमें मुख्य सड़क से 20 मीटर तक दरों में 78 प्रतिशत तक की औसत वृद्धि एवं 20 मीटर के बाद भू-खण्डों पर 114 प्रतिशत् तक की औसत वृद्धि किया गया है
पूर्व में प्रचलित 15 कंडिकाओं को यथावत रखा गया है। जिससे पंजीयन कार्य में पारदर्शिता आए। नगरीय निकायों में बड़े भूखण्डों में नगर पंचायत खोंगापानी में मुख्य मार्ग से 20 मीटर तक 125 प्रतिशत एवं 20 मीटर पश्चात् 111 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर दर की वृद्धि की गई है।
नगर पंचायत झगराखांड-
नगर पंचायत झगराखाण्ड में वार्ड परिसीमन उपरांत वार्ड 01 से 15 तक कुल 15 वार्ड है, जिसमें मुख्य सड़क से 20 मीटर तक दरों में 36 प्रतिशत तक की औसत वृद्धि एवं 20 मीटर के बाद भू-खण्डों पर 38 प्रतिशत् तक की औसत वृद्धि किया गया है।
पूर्व में प्रचलित 15 कंडिकाओं को यथावत रखा गया है। जिससे पंजीयन कार्य में पारदर्शिता आए। नगरीय निकायों में बडे़ भूखण्डों में नगर पंचायत झगराखाण्ड में मुख्य मार्ग से 20 मीटर तक 52 प्रतिशत एवं 20 मीटर पश्चात् 71 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर दर की वृद्धि की गई है।
नगर पंचायत नई लेदरीः-
नगर पंचायत नई लेदरी में वार्ड परिसीमन उपरांत वार्ड 01 से 15 तक कुल 15 वार्ड है, जिसमें मुख्य सड़क से 20 मीटर तक दरों में 77 प्रतिशत तक की औसत वृद्धि एवं 20 मीटर के बाद भू-खण्डों पर 103 प्रतिशत् तक की औसत वृद्धि किया गया है,
पूर्व में प्रचलित 15 कंडिकाओं को यथावत रखा गया है। जिससे पंजीयन कार्य में पारदर्शिता आए। नगरीय निकायों में बड़े भूखण्डों में नगर पंचायत नई लेदरी में मुख्य मार्ग से 20 मीटर तक 160 प्रतिशत एवं 20 मीटर पश्चात् 142 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर दर की वृद्धि की गई है।
नगर पंचायत जनकपुर-
ग्राम पंचायत जनकपुर नवीन नगर पंचायत जनकपुर में 15 वार्ड है जिसे गाइड लाईन दर वर्ष 2025-26 में सम्मिलित कर लिया गया है।
ग्रामीण क्षेत्र के लिये हेक्टेयर दर हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई गई-
उप पंजीयक कार्यालय मनेन्द्रगढ़ के अंतर्गत चार तहसील (1) मनेन्द्रगढ़ (2) केल्हारी (3) चिरमिरी (4) खड़गवां है तथा उप पंजीयक कार्यालय भरतपुर अन्तरगंत 2 तहसील जनकपुर और कोटाडोल है।
उप पंजीयक कार्यालय मनेन्द्रगढ़ में कुल 222 ग्राम थे, किन्तु नवीन जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का गठन होने के कारण कुल 36 ग्राम उप पंजीयक कार्यालय मनेन्द्रगढ़ से विलोपित किया गया एवं कुल 03 को ग्राम जोड़ा गया।
तहसीलो में एक ही प्रमुख मार्ग में स्थित समान परिस्थिति के ग्रामों के मुख्य मार्ग एवं उसके अन्दर के दर को समान रखा गया है। राष्ट्रीय राज्य मार्ग 43 में स्थित ग्राम जो नगर पालिका/ नगर पंचायत की सीमा से समीप है उनके दर समान किये गये हैं जैसे ग्राम चैनपुर एवं लालपुर की दर मुख्य मार्ग पर 50 लाख प्रति हेक्टेयर एवं अन्दर में 30 लाख रू. प्रति हेक्टेयर दर निर्धारित किया गया है इसी प्रकार ग्राम परसगढ़ी, पिपरिया, भल्लौर एवं डंगौरा का दर मुख्य मार्ग पर 27 लाख 62 हजार रू. प्रति हेक्टेयर दर एवं अंदर में 23 लाख 25 हजार रू. प्रति हेक्टेयर दर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार एक ही मार्ग पर स्थित सीमावर्ती ग्रामों का दर समान किया गया है।
वर्ष 2019-20 की गाइडलाइन में ग्राम चैनपुर, चनवारीडांड, नागपुर एवं सेमरा में कंडिका के अनुसार दर था गाईड लाइन की विसंगतियों को दूर करते हुए कंडिका को समाप्त किया गया।
इस प्रकार मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी- भरतपुर जिले के उप पंजीयक कार्यालय मनेन्द्रगढ़ के नगरीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्रचलित गाइड लाईन दरों केे विषंगतियों एवं विषमताओं को दूर करते हुये तार्किक/तथ्य पर आधारित नवीन गाइड लाईन तैयार किया गया है।
पंजीयन जिला कोरिया में विगत 7-8 वर्षाे से गाइडलाइन दरों के वृद्धि नहीं किये जाने के कारण, दिनांक 20/11/2025 से लागू गाइडलाइन दर को किसानों एवं आम जनता के हितकर बनाने के लिऐ विगत 7-8 माह से पंजीयन विभाग के अधिकारियों द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से वर्ष 2018-19 के दर को आधार मानकर, अनुपातिक गणना कर वास्तविक प्रचलित बाजार मूल्य को गाइडलाइन दर में समाहित करने का प्रयास किया गया है, ताकि आम जनता एवं किसानों को उनके सपंति (भूमि) के वास्तविक मूल्य अनुसार लाभ प्राप्त हो।
समाचार क्रमांक/89/लोकेश/
