रायपुर: नगर पालिक निगम ने संपत्ति कर की वसूली के लिए अब सख्त रुख अपना लिया है। शहर के सभी दस जोनों से शीर्ष 100 बड़े बकायेदारों को चिन्हित किया गया है, जिनके नाम शीघ्र ही सार्वजनिक किए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक भुगतान नहीं किया गया, तो संपत्ति की कुर्की एवं सीलबंदी जैसी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व विभाग के अनुसार, 31 मार्च 2026 के पश्चात बकाया राशि पर 17 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार वसूला जाएगा। नागरिकों की सुविधा हेतु सभी जोन कार्यालयों के राजस्व विभाग को शनिवार और रविवार के अवकाश के दिनों में भी खुला रखने का निर्णय लिया गया है। निगम का यह कड़ा कदम शहर में कर अनुशासन सुनिश्चित करने और राजस्व संग्रह के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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