कोरिया महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा 05 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के क्रियान्वयन व दायित्वों के निर्वहन के लिए राज्य शासन के द्वारा जिले स्तर पर चार सदस्यी स्थानीय समिति का गठन किया जाना है। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक व्यक्ति एक सादे पेपर पर सहमति पत्र 15 मार्च 2023 तक जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कार्यालय में पंजीकृत डॉक तथा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग में स्वयं तथा दूरभाष- 6263887077 से सम्पर्क कर सकते ळें
यौन उत्पीड़न रोकने के लिए बनने वाली स्थानीय समिति में अध्यक्ष तथा सदस्य हेतु 15 मार्च तक आवेदन आमंत्रित
Related Posts
शिक्षा की नई सुबह: ‘कलेक्टर के साथ कक्षा से परे’ पहल से विद्यार्थियों के सपनों को मिलेगी नई उड़ान
बैकुंठपुर /कोरिया,: शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की एक यात्रा है। इसी सोच को धरातल पर उतारते हुए कोरिया जिला प्रशासन ने…
एक्शन में कलेक्टर: लापरवाही पर अफसरों को फटकार, यू-विन पोर्टल पर 7 दिन में डेटा एंट्री पूरी करने का अल्टीमेटम
कलेक्टर रोक्तिमा यादव की बड़ी पहल: स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कड़े निर्देश, संवेदनशीलता की मिसालकोरिया। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत और मरीजों के लिए सुलभ बनाने के…
