कोरिया महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी, ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा 05 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के क्रियान्वयन व दायित्वों के निर्वहन के लिए राज्य शासन के द्वारा जिले स्तर पर चार सदस्यी स्थानीय समिति का गठन किया जाना है। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक व्यक्ति एक सादे पेपर पर सहमति पत्र 15 मार्च 2023 तक जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कार्यालय में पंजीकृत डॉक तथा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग में स्वयं तथा दूरभाष- 6263887077 से सम्पर्क कर सकते ळें
यौन उत्पीड़न रोकने के लिए बनने वाली स्थानीय समिति में अध्यक्ष तथा सदस्य हेतु 15 मार्च तक आवेदन आमंत्रित
Related Posts
स्टंट करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 19000 का कटा चालान
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती स्टंट करने वालों पर चालानी कार्रवाई, नियम पालन की अपील कोरिया।छत्तीसगढ़ शासन एवं पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देश पर…
पटवारी अमरेश पाण्डेय निलंबित, वायरल वीडियो में रिश्वत मांगने का आरोप
कोरिया, 24 दिसंबर 2025।जिले के पटना तहसील में पदस्थ पटवारी अमरेश कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई 23 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया…
