मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी)। जिले में रह रहे प्रवासी मजदूरों को अब भोजन पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। शासन के निर्देशानुसार, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और गैस वितरकों को इस संबंध में कड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।


अस्थायी निवास करने वालों को मिलेगी बड़ी राहत
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन प्रवासी श्रमिकों को राहत देना है जो रोजगार की तलाश में जिले में अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं और जिनके पास स्थायी पता न होने के कारण नियमित घरेलू गैस कनेक्शन नहीं है। यह सिलेंडर अधिकृत वितरण केंद्रों के माध्यम से सीधे प्राप्त किया जा सकेगा।
पहचान पत्र दिखाना होगा अनिवार्य
प्रशासन ने वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कुछ शर्तें तय की हैं:
पहचान प्रमाण: सिलेंडर प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अपना पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड) उपलब्ध कराना होगा।
श्रमिक पंजीयन: लाभार्थियों की सहमति से श्रम विभाग द्वारा जारी श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति भी ली जाएगी।
पारदर्शिता: इन दस्तावेजों के आधार पर ही नियमानुसार गैस कनेक्शन और रिफिल की सुविधा प्रदान की जाएगी।


वितरकों पर रहेगी प्रशासन की पैनी नजर
योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए एलपीजी वितरकों को दैनिक स्टॉक, बिक्री और शेष सिलेंडरों का नियमित रिकॉर्ड (अभिलेख) संधारित करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग के अधिकारी समय-समय पर इन रिकॉर्ड्स का औचक निरीक्षण करेंगे।


लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस योजना के तहत गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग या कालाबाजारी की कोई शिकायत मिलती है, तो संबंधित एजेंसी या व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी पात्र प्रवासी मजदूरों तक इस सुविधा का लाभ समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पहुंचे।

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