राकेश मेघानी की कलम से
जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक द्वारा बताया कि उद्यम क्रान्ति मध्यप्रदेश शासन की एक मात्र ऐसी योजना है। जिसमें व्यवसाय एवं व्यवसायिक वहान जैसे टेक्सी , बस , ट्रेक्टर , डम्फर , जेसीबी, हाइड्रा मशीन, फोकलेन मशीन, व्यवसायिक छोटे वाहन के साथ किराना दुकान जनरल स्टोर खाद्य बीज दुकान, हार्डवेयर, भवन निर्माण सामाग्री एवं अन्य सभी व्यवसायिक गतिविधियॉं इत्यादि के लिए 25 लाख रूपए का लोन इस योजना में प्राप्त किया जा सकता है जो व्यक्ति अभी तक बैंको के माध्यम से मुद्रा लोन लेते थे उन्हे किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नही होता था। ऐसे लोग भी इस योजना के अन्तर्गत लोन लेकर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं गारंटी फीस का लाभ प्राप्त कर सकते है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा उद्यम क्रान्ति योजना कि पात्रता शर्तो में परिर्वतन किया गया है। अब 8 वी कक्षा उत्तीर्ण एवं उम्र 18 से 45 वर्ष तक के शिक्षित बेरोजगार योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अन्तर्गत जिले को 1800 प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिले की सभी बैक शाखा को लक्ष्य दिये जा चुके है उद्योग, सेवा एवं खुदरा व्यवसाय अर्थात रिटेल ट्रेड के लिये लक्ष्य प्राप्त हुए है। उद्योग विभाग ने बताया कि योजना अंतर्गत उद्योग क्षैत्र के लिए 50 लाख रूपये तक तथा सेवा अथवा खुदरा व्यवसाय के लिए 25 लाख तक की परियोजना लागत सीमा निर्धारित की गई है । योजना में 18 से 45 वर्ष और न्यूनतम 8 वी कक्षा उत्तीर्ण इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकते है । योजना का लाभ केवल नवीन उद्यम की स्थापना हेतु देय होगा। जिसमें 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्ष तक देय होगा। योजना के आवेदन samast.mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, समग्र आईडी, फोटो, अंक सूची जाति प्रमाण-पत्र (लागू हो तो) निवास प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड, आयकर दाता होने पर 3 वर्षो का आयकर विवरण, परियोजना प्रारूप, कोटेशन इत्यादि । इच्छुक आवेदक योजना की विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते है।